Wednesday, June 28, 2017

सरकारी योजनाओं के लिए अब एक अक्टूबर से जरूरी होगा आधार

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी करने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। इससे पहले सरकार ने भरोसा दिलाया कि
किसी को भी आधार के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही बताया कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें 30 सितंबर तक योजनाओं का लाभ लेने की छूट दी जा रही है। इससे पहले सरकार ने 30 जून की समय सीमा तय की थी। इसे 3 महीने बढ़ा दिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जस्टिस एएम खानविलकर और नवीन सिन्हा की बेंच ने भी कहा कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि केवल याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं के आधार पर अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। कोई भी प्रभावित शख्स हमारे सामने नहीं आया है। सरकार कह रही है कि वह किसी को भी लाभ से वंचित नहीं करेगी। दूसरे पहचान पत्र भी वैध हैं। याचिकाओं में किसी के पास आधार होने पर उसे योजनाओं के लाभ से वंचित किए जाने की आशंका जाहिर की गई है। कोर्ट ने अपने 9 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की है। 
सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 8 फरवरी की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो वह वोटर, पैन, कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट का इस्तेमाल कर योजनाओं का लाभ ले सकता है। 10 अन्य दस्तावेज भी वैध हैं।

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साभार: भास्कर समाचार 
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