सरकार द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार पैन के साथ आधार नंबर जोड़ना एक जुलाई से अनिवार्य किया गया है। अगर करदाता 30 जून यानी आज तक अपने पैन के साथ आधार नंबर जोड़ देते हैं तो
उन्हें आयकर विभाग में रिटर्न भरने और दूसरे व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए जानते हैं दो आसान तरीके अपने पैन को आधार नंबर से जोड़ने के:
उन्हें आयकर विभाग में रिटर्न भरने और दूसरे व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए जानते हैं दो आसान तरीके अपने पैन को आधार नंबर से जोड़ने के:
- ऑनलाइन: अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट खोलें (इसके लिए यहाँ क्लिक करें) और जो पेज खुलेगा उसमें अपना PAN, आधार नंबर, नाम जो आधार कार्ड पर दर्ज है भर दें। यदि आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि के आगे केवल जन्म वर्ष लिखा है तो I have only year of birth in Aadhar Card के आगे बने बॉक्स पर टिक कर दें। फिर नीचे दिया गया Captcha code भरकर हरे रंग के LINK AADHAR वाले बटन पर क्लिक कर दें। बस हो गया आधार और पैन का लिंक। यह पोस्ट आप www.nareshjangra.blogspot.com के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। नोट: यदि आपका आधार पहले से पैन के साथ लिंक है तो आपको दिखा दिया जाएगा कि 'PAN is already linked with the given Aadhar Number'
- ऑफलाइन: यदि आप इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल किए बिना आधार और पैन लिंक करना चाहते हैं तो आपको निम्न प्रकार से 567678 पर एक SMS भेजना है: पहले टाइप करें UIDPAN, फिर स्पेस दें और अपना आधार नंबर भर दें. इसके बाद फिर एक स्पेस देकर पैन नंबर भर दें और इसे 567678 पर भेज दें. बस पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
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साभार: जागरण समाचार
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