Friday, June 30, 2017

अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो करा लें 'आज ही' अन्यथा आएगी परेशानी

एक जुलाई से आयकर विभाग के परमानेंट एकाउंट नंबर यानी पैन के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी ऐसा करना करदाताओं के लिए वैकल्पिक है। अगर करदाता 30 जून यानी आज तक अपने
पैन के साथ आधार नंबर जोड़ देते हैं तो उन्हें आयकर विभाग में रिटर्न भरने और दूसरे व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार पैन के साथ आधार नंबर जोड़ना एक जुलाई से अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं कर पाने वाले करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने में परेशानी आएंगी।जेएनएन, नई दिल्ली: एक जुलाई से आयकर विभाग के परमानेंट एकाउंट नंबर यानी पैन के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी ऐसा करना करदाताओं के लिए वैकल्पिक है। अगर करदाता 30 जून यानी आज तक अपने पैन के साथ आधार नंबर जोड़ देते हैं तो उन्हें आयकर विभाग में रिटर्न भरने और दूसरे व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार पैन के साथ आधार नंबर जोड़ना एक जुलाई से अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं कर पाने वाले करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने में परेशानी आएंगी।  
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साभार: जागरण समाचार 
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