Sunday, June 25, 2017

पिता कितना ही समृद्ध हो बेटे पर आश्रित माना जाएगा : हाई कोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पिता समृद्ध है और उसके पास आय के अन्य साधन हैं, तब भी वह बेटे पर आश्रित की श्रेणी में आता है। आश्रित की परिभाषा केवल आर्थिक आधार
पर ही नहीं तय होती। इसके लिए पिता की शारीरिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को उम्रदराज होने के कारण आए परिवर्तन ही उसे दूसरों पर आश्रित बनाते है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, ‘जैसे-जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वह शारीरिक तौर पर दूसरों पर निर्भर होने लगता है। एक पिता अपने बच्चे से अधिक और किस पर निर्भर हो सकता है। इसलिए उसे शारीरिक स्थिति के अनुसार बेटे पर आश्रित माना जा सकता है।’ इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस तर्क को मानने से इन्कार कर दिया कि याचियों के पिता के पास आय का साधन है और याचियों पर आश्रित नहीं हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह याचियों के पिता के इलाज पर खर्च की गई राशि का भुगतान करे। हाई कोर्ट का यह फैसला मनोज कुमार और उनके भाई पवन कुमार की तरफ से हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। दोनों भाई जेल कर्मचारी हैं। उनके पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। दोनों ने उनका इलाज कराया, जिस पर 7,05,936 रुपये का खर्च आया, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फिर से अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस बार उनके इलाज पर ,77,78 रुपये खर्च आया। इस तरह कुल 8,83,654 रुपये खर्च हुए। उन्होंने पिता के इलाज पर खर्च की गई राशि के भुगतान के लिए सरकार के पास के आवेदन किया। सरकार ने उनके बिल का भुगतान नहीं किया। इसके लिए सरकार का तर्क था दोनों के पिता पास भूमि है और वे किसान हैं। वह न्यूनतम 3500 रुपये से अधिक कमाते हैं। दोनों सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। याचियों ने कहा कि पिता हमारे ऊपर आश्रित हैं। इसलिए नियमों के मुताबिक उनके इलाज पर खर्च हुई रकम का भुगतान सरकार को करना चाहिए। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली।
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साभार: जागरण समाचार 
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