साभार: जागरण समाचार
कंप्यूटर में राज्य पात्रता परीक्षा पास नहीं करने के चलते पदावनति (डिमोशन) का खतरा ङोल रहे क्लर्को को राहत मिल गई है। पिछले पांच साल के दौरान पदोन्नत हुए स्टाफ को परीक्षा पास करने के लिए दस मौके दिए
जाएंगे। हालांकि नवंबर 2013 से पहले पदोन्नति पा चुके क्लर्को को इस परीक्षा से छूट दी गई है। वहीं, विभिन्न महकमों में दिव्यांग कोटे के लिए आरक्षित पदों पर अब दूसरे वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो सकेंगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, उपायुक्त और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को लिखित आदेश जारी किए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों को अमलीजामा पहनाते हुए सरकार ने साफ किया है कि पिछले पांच साल में पदोन्नति पाने वाले सभी क्लर्को के लिए कंप्यूटर में राज्य पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। परीक्षा पास नहीं होने के चलते जिन क्लर्को को वापस चतुर्थ श्रेणी पदों पर भेज दिया गया है, उन्हें भी परीक्षा में दोबारा शामिल होने की छूट दी जाएगी।