Wednesday, December 16, 2015

पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच शिक्षा विभाग से करवाई जाएगी

हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन-पत्र के साथ अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज निर्वाचन अधिकारियों के पास जमा करवाने होंगे। आयोग ने इन दस्तावेजों की जांच के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा के अनुसार
शिक्षा विभाग में प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए विभाग में अलग से विंग है। आयोग की ओर से शिक्षा निदेशालय को लिखा गया है कि इस विंग के सेल गठित कर जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास नियुक्त किए जाएं ताकि शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की चेकिंग सही तरीके से हो सके। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शर्मा ने कहा कि आयोग ने ऐसे प्राइवेट स्कूलों के अलावा दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थाओं की भी सूची तैयार की है। इस तरह की सूची शिक्षा विभाग के पास भी होती है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज चैक करने में अधिक दिक्कत नहीं आएगी। 
यह रहेगी शैक्षणिक योग्यता: सामान्य वर्ग के वही लोग चुनाव लड़ सकेंगे, जो दसवीं पास होंगे। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता आठवीं तय की गई हैं। गांवों में केवल पंच पदों के लिए अनुसूचित जाति की महिलाओं को पांचवीं पास होने पर भी चुनाव लड़ने की छूट दी गई है।शैक्षिक योग्यता की शर्त पर अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में कई गांव और वार्ड ऐसे हैं, जहां पढ़े-लिखे लोग मिलना मुश्किल हैं। इस बारे में चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता चूंकि इसका पता तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लग सकेगा। फिर भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पहले ही लिख दिया गया है कि वे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ऐसे वार्डों की सूचना मुख्यालय भेजें, जहां योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आयोग की ओर से सरकार को लिखा जाएगा और फिर सरकार ही इस बारे में अंतिम फैसला करेगी।
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साभारजागरण समाचार 
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