साभार: जागरण समाचार
शिक्षिका से दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए विवश करने
के दोषी नर्सिंग कॉलेज संचालक को 10 वर्ष कैद की सजा हुई। जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया ने सजा के साथ 16 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। पीडि़ता उसके कॉलेज में ही पढ़ाती थी। 17 जुलाई 2016 को सदर थाना क्षेत्र के गांव में 24 वर्षीय युवती ने घर पर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। इसमें युवती ने लिखा था कि वह रेलवे रोड स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती थी। लगभग डेढ़ साल पहले कॉलेज के संचालक जींद जिले के गांव हंसाबाद के मनदीप ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया।
वीडियो बना वायरल करने की देता था धमकी: इस दौरान उसका वीडियो बना लिया। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर डेढ़ साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। मनदीप ने रेलवे रोड से कॉलेज को छोड़ दिया और जींद से चला गया। इसके बाद उससे फोन पर बात करता रहा। मनदीप ने उससे शादी करने से मना कर दिया। इससे आहत हो उसने खुदकशी कर ली। युवती ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए थे। अदालत ने मंगलवार को निर्णय सुनाया।