Tuesday, July 11, 2017

आईआईटी के दाखिलों से रोक हटी कोर्ट ने कहा- पुख्ता सिस्टम बनाएं

सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को आईआईटी की काउंसिलिंग और दाखिलों से रोक हटा ली। साथ ही जेईई-2017 में सभी उम्मीदवारों को 18 ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ दायर दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। जस्टिस दीपक मिश्रा
की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि मामले से जुड़ी याचिकाओं पर अब कोई भी हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। फैसले के साथ एनआईटी, आईआईआईटी सहित अन्य संस्थानों में भी दाखिले संभव हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी प्रिंटिंग की गलती हों। परीक्षा के लिए पुख्ता मैकेनिज्म बनाएं, ताकि प्रश्न-पत्रों में गलती से बचा जा सके और ग्रेस मार्क्स देने की नौबत ही आए। सरकार आईआईटी को हलफनामा देकर बताना होगा कि इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। बता दें कि ग्रेस मार्क्स के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गत शुक्रवार को ही जेईई-2017 के आधार पर आईआईटी में दाखिलों पर रोक लगा दी थी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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