साभार: जागरण समाचार
प्रत्याशी के समर्थक को अब अपने घर झंडा लगाने के लिए चुनाव आयोग की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए पहले खुद प्रत्याशी से लिखित मंजूरी जरूरी है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ही मंजूरी के बाद ही वह झंडा
लगाया जा सकता है। झंडे का जो खर्च होगा वह भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। प्रत्याशी के पास अगर समर्थक के घर लगे झंडे का मंजूरी पत्र नहीं मिला तो उस पर 177 एच एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।
इसके अलावा पार्टी का झंडा लगाने वाले प्रत्याशी व उनके समर्थकों को राहत दी गई है। पार्टी समर्थक तीन झंडे लगा सकते हैं। इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर इससे अधिक झंडा लगा पाया गया तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। उनका खर्च पार्टी फंड में से अपने आप कट जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कोई भी पार्टी व प्रत्याशी इस्तेमाल नहीं कर सकता।
रोड शो में वाहन पर लगा सकते हैं सिर्फ एक झंडा: रोड शो के दौरान एक वाहन पर 1 बाई 1.5 फुट का ही झंडा लगा सकते हैं। इसमें डंडा तीन फुट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 6 बाई 4 फुट का बैनर रोड शो के दौरान प्रयोग किया जा सकता है। वाहन पर कोई बैनर नहीं लगाया जा सकता।