साभार: जागरण समाचार
आपके बैंक खाते की हर एक हरकत पर चुनाव आयोग की नजरें टेढ़ी हैं। अगर खाते से किसी भी तरह का संदिग्ध लेन-देन होता है तो आप चुनाव आयोग के रडार पर होंगे। ज्यादा कैश की निकासी पर आपको आयोग
को सही वजह बताकर संतुष्ट करना होगा। ऐसा नहीं होता है तो आपका पैसा जब्त भी किया जा सकता है। आचार संहिता लगते ही बैंकों से होने वाले लेने देन की निगरानी भी बढ़ा दी गई है।आपके बैंक खाते की हर एक हरकत पर चुनाव आयोग की नजरें टेढ़ी हैं। अगर खाते से किसी भी तरह का संदिग्ध लेन-देन होता है तो आप चुनाव आयोग के रडार पर होंगे। ज्यादा कैश की निकासी पर आपको आयोग को सही वजह बताकर संतुष्ट करना होगा। ऐसा नहीं होता है तो आपका पैसा जब्त भी किया जा सकता है। आचार संहिता लगते ही बैंकों से होने वाले लेने देन की निगरानी भी बढ़ा दी गई है।
सिर्फ ग्राहक ही नहीं चुनाव आयोग की निगाहें बैंक अधिकारियों, एटीएम और बैंक शाखाओं तक नकद पैसा पहुंचाने वाले करेंसी चेस्ट पर भी हैं। प्रदेश की नोडल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी निर्देश के तहत करेंसी चेस्ट के अधिकारियों और बैंक कैशियरों को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पैसा पहुंचाने के दौरान आइडी कार्ड और पैसे की पूरी डिटेल पुलिस को देनी होगी। पकड़े जाने पर बैंक का भी पूरा पैसा पुलिस जब्त कर सकती है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सतीश कुमार गुप्ता का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देशों को सभी बैंकों तक पहुंचा दिया गया है। साथ ही लेने देने में विशेष सावधानी बरती जा रही है।
बैंकों के लिए ये नियम हुए सख्त: एटीएम और बैंक शाखाओं में पैसा पहुंचाने वाले करेंसी चेस्ट अधिकारी बिना आइडी कार्ड नहीं होंगे, बैंक द्वारा अधिकृत वैन का ही प्रयोग होगा लेन देन में, कैश वैन न होने पर दूसरी गाड़ी के प्रयोग से पहले बैंकों को देनी होगी पुलिस को सूचना, कैश की पूरी डिटेल देनी होगी, जिस ब्रांच का पैसा है उस ब्रांच से पैसे को अधिकृत कराना होगा।
आइडी कार्ड और अधिकृत कैश वैन होगी जरूरी: आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकृत कैश वैन और आइडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। एटीएम में नकदी डालने और बैंकों में पैसा पहुंचाने के दौरान करेंसी चेस्ट के अधिकारी और कैशियर किसी भी वैन का इस्तेमाल कर लेते थे और आइडी कार्ड भी लेकर नहीं चलते थे, लेकिन अब यह अनिवार्य हैं। अब आइडी नहीं मिला तो पैसा जब्त होगा।
50 हजार से ज्यादा पर होगी जवाबदेही: अगर आप 50 हजार रुपये से ज्यादा का कैश लेकर चल रहे हैं तो पूछताछ होने पर आपको इसकी सही वजह बतानी होगी। अब पुलिस आप का कैश जब्त नहीं कर सकेगी। हालांकि कैश ले जाने की वजह जानने के बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। अब इनकम टैक्स की टीम के साथ पुलिस वाले भी होंगे। इसके अलावा बैंक में किसी खाते से दस लाख के ऊपर लेन देन होने पर आपकी डिटेल आयकर विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा दी जाएगी।
घर में शादी है तो मिलेगा तीन लाख तक का कैश: चुनाव के इस सीजन में लगन भी बहुत हैं, ऐसे में लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आचार संहिता के बाद कैश लेने देन कम कर दिया गया है, लेकिन यदि घर में शादी है तो आप वजह बताकर तीन लाख रुपये तक का ही कैश निकाल सकेंगे। इसके अलावा सामान्य कार्य के लिए दो लाख से ज्यादा की निकासी पर बैंक कैश पेमेंट नहीं करेंगे। आनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं।
ये नियम हुए सख्त: 50 हजार नकद लेकर चलने पर बतानी होगी वजह, 10 लाख के लेनदेन पर खाते की डिटेल पहुंचेगी जिला निर्वाचन अधिकारी तक, दो लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश मे नहीं करेंगे बैंक, तीन लाख रुपये अधिकतम कैश पेमेंट होगा।