साभार: जागरण समाचार
सत्रहवीं लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव के लिए सोमवार (18 मार्च) को अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में पश्चिम उप्र के जिन आठ सीटों
पर चुनाव होने हैं उनमें चर्चित सीट कैराना सहित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं। इन सीटों पर मतदान 11 अप्रैल को होगा। मतदान की अवधि सुबह सात से शाम छह बजे तक होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने रविवार को लखनऊ में पत्रकारवार्ता में बताया कि नामांकन दाखिल करने और वापस लेने की तारीख क्रमश: 25 और 26 मार्च है। 28 को तीन बजे के बाद उम्मीदवारों के नाम की अंतिम घोषणा कर दी जाएगी।
नामांकन के लिए मिलेंगे सिर्फ चार दिन: 20 और 21 को होली की छुट्टियां और शनिवार व रविवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश होने के नाते इन तारीखों में नामांकन नहीं हो सकेगा। इस तरह पहले चरण में उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिर्फ चार दिन ही मिलेंगे।
1.50 करोड़ मतदाता बनेंगे भाग्यविधाता: पहले चरण में जिन सीटों के लिए मतदान होने हैं उनमें 10 जिलों (सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर) के 1.50 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य विधाता बनेंगे। इनमें 82.24 लाख पुरुष, 68.39 लाख महिला और 1014 ट्रांसजेंडर (तृतीय लिंग) मतदाता हैं। पहले चरण की आठ सीटों पर मतदान के लिए 6716 मतदान केंद्र और 16581 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।
हमारी शान है ईवीएम: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से जताई गईं आशंकाओं के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह हमारी शान है। मतदान के पहले अलग-अलग चरणों में इसकी जांच होती है। मतदान के ठीक पहले सबके सामने मॉक पोलिंग होती है। इस पर शक करने का कोई तुक नहीं।
अब तक चार करोड़ से अधिक नकदी जब्त: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांति और निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता है। अब तक करीब 4.10 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और 5.35 लाख रुपये की दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। इसी क्रम में 316947 लीटर शराब जब्त कर नष्ट की जा चुकी है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
प्रत्याशियों के लिए खास बातें:
- चुनाव खर्च के लिए 10 हजार रुपये से अधिक का भुगतान सिर्फ चेक या ड्राफ्ट से करना होगा। पिछली बार यह सीमा 20 हजार रुपये थी। खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये होगी।
- राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नामांकन की अंतिम तारीख को दोपहर तीन बजे तक फार्म ए और बी दाखिल करना होगा।
- नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहन और उम्मीदवार सहित पांच लोगों के ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25000 रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए यह 12500 रुपये होगी।
- राष्ट्रीय व राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रस्तावक, पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दलों के प्रत्याशियों और निर्दलियों को 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी।
- मान्यता व अमान्यताप्राप्त और पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना अपने राजनीतिक दल को दे दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा।
डीजीपी के बारे में सपा ने नहीं दिया कोई ज्ञापन: एक सवाल के जवाब में लू ने कहा कि सपा के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी के बारे में कोई ज्ञापन नहीं दिया है। रामपुर के डीएम को लेकर उनको कुछ शिकायत थी। वहां के कमिश्नर से बात हो गई है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।