साभार: अमर उजाला समाचार
हरियाणा में चल रहे 1083 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना तय हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इन स्कूलों को बंद कर अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिन 1894
स्कूलों ने मान्यता के लिए अर्जी दी है, उन पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए गए हैं। जो अर्जी स्वीकार नहीं होगी, उस स्कूल पर ताला लगना तय है।
ऐसे में 1894 स्कूलों पर भी तलवार लटकी हुई है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की ओर से याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगवाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लोगों ने दो-दो कमरों में स्कूल खोले हैं, जहां पर मूल भूत सुविधाएं और शिक्षक भी मौजूद नहीं हैं। सरकार हर बार ऐसे स्कूलों पर नरमी बरतती है, जिससे हरियाणा में ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
इससे सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है, जिसका खामियाजा राज्य को ही भुगतना पड़ेगा। याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1083 है। स्कूलों की ओर से पेश होने वाले एडवोकेट पंकज मैनी ने बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 1894 है।
स्कूलों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित के विरुद्ध बताया गया। साथ ही ऐसा आदेश जारी न करने की अपील की गई थी। संगठन के अध्यक्ष बृजपाल परमार, महामंत्री भारत भूषण बंसल व पंचकूला जिला अध्यक्ष सलाउद्दीन ने इसका विरोध किया था। अब हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में दो सप्ताह के भीतर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगाकर रिपोर्ट सौंपी जाए।
स्कूलों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित के विरुद्ध बताया गया। साथ ही ऐसा आदेश जारी न करने की अपील की गई थी। संगठन के अध्यक्ष बृजपाल परमार, महामंत्री भारत भूषण बंसल व पंचकूला जिला अध्यक्ष सलाउद्दीन ने इसका विरोध किया था। अब हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में दो सप्ताह के भीतर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगाकर रिपोर्ट सौंपी जाए।