साभार: जागरण समाचार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, निदेशक मौलिक शिक्षा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? जेबीटी पदों पर
लगे अतिथि अध्यापकों को न हटाने पर दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को जस्टिस दया चौधरी ने अधिकारियों से अगली सुनवाई पर जवाब देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट सरप्लस अतिथि अध्यापकों को हटाने का आदेश दे चुका है, लेकिन उन्हें अब तक हटाया नहीं गया है। याची सतीश कुमार और अन्य लोगों की तरफ से यह अवमानना याचिका दायर की गई है। याचियों के अनुसार हाई कोर्ट की तरफ से नियमित जेबीटी भर्ती के तुरंत बाद सभी अतिथि अध्यापकों को हटाने के लिए सन 2011 में तिलकराज की याचिका पर और 2015 में संजय कुमार की याचिका पर आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट के इन आदेश का अधिकारी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। याचिका में बताया गया है कि 9000 से ज्यादा नियमित जेबीटी शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग सभी अतिथि अध्यापकों को हटाने के बजाय सिर्फ कुछ जिलों में ही नियुक्त अतिथि अध्यापकों को हटा रहा है।