Sunday, September 17, 2017

पेंशन सुचारु कराने को कल से 29 तक दें 'आधार', नहीं तो 45 दिन बाद हाेगी रद्द

साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा सरकार ने जिन 3 लाख 42 हजार 135 लोगों की अगस्त माह की पेंशन आधार से लिंक होने पर रोकी थी। उनको पेंशन आधार से लिंक करने के लिए डेढ़ माह का समय दिया है। अगर उसके बाद भी आधार से लिंक
नहीं कराया गया तो पेंशन को रद्द कर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे लोगों का डाटा जारी किया है। जींद जिले में सबसे अधिक 41,543 लाभ पात्र फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे। जबकि पंचकूला में ये आंकड़ा सबसे कम 1,494 है। प्रदेश में 45,117 लोग ऐसे पाए गए, जो बिना आधार से लिंक किए बिना पेंशन ले रहे थे। 91,194 लोगों के आधार गलत पाए गए। जिन लोगों के आधार कार्ड हरियाणा से बाहर के हैं। ऐसे लाभ पात्रों की संख्या 26,634 है। जिस आधार संख्या से दो या दो से अधिक लोग पेंशन ले रह थे। उनकी संख्या 1,79,190 है। 
आधार से लिंक कराने का दिया मौका: जिन लोगों की पेंशन रोकी गई है। उनकी पेंशन आधार से लिंक करने के लिए 18 से 29 सितंबर खंड कार्यालय, नगरपरिषद या नगरपालिका कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। आधार से लिंक कराने के लिए आधार कार्ड की फोटो प्रति स्थाई पता के दस्तावेज जमा कराने होंगे। जो लोग इस अवधि में भी आधार से लिंक नहीं करा सकें तो वे 3 से 31 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में दस्तावेज जमा करा सकते हैं। इसके बाद पेंशन स्थाई तौर पर रद्द कर दी जाएगी। 
एप पर पेंशन आईडी से पता चलेगा पेंशन का: खेमका ने बताया कि अगर कोई पेंशनर्स असमंजस की स्थिति में है तो वह मोबाइल पर एप पर स्टेटस जान सकता है। विभागीय मोबाइल एप में अपना पेंशन आईडी डालकर पता लगा सकते हैं कि उनके बैंक खाते में अगस्त के बाद पेंशन आई है या नहीं। अब बिना आधार के पेंशन नहीं मिलेगी। जिन लोगों की पेंशन रोकी गई है। उनकी डिटेल जल्दी ही सार्वजनिक कर दी जाएगी।