Tuesday, September 19, 2017

हाईकोर्ट के कहने पर एसआईटी तय, पर शिकायतकर्ता कोई नहीं

साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा में जज भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हाईकोर्ट को एसआईटी के लिए तीन नाम दिए। लेकिन, शिकायतकर्ता तय नहीं हो पाया। पब्लिक प्रोसीक्यूटर आरएस राय ने हाईकोर्ट से मांग की
कि सही जांच के लिए शिकायतकर्ता का होना जरूरी है। इसके लिए याची सुमन के पति मनोज या फिर रजिस्ट्रार विजिलेंस हो सकते हैं। फुल बेंच ने इन दोनों को फिलहाल शिकायतकर्ता मानते हुए पुलिस को जानकारी के आधार पर जांच करने पर विचार करने को कहा। मंगलवार को सुनवाई होगी।
पुलिस चाहती है हाईकोर्ट से ही हो शिकायतकर्ता: बेंच ने कहा कि सेक्टर-17 में मर्डर हो जाता है तो शिकायतकर्ता कौन होगा। इस पर पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कहा कि ऐसे मामले में पुलिस को कोई कोई तो सूचना देता है। उस सूचना के आधार पर केस बनता है। मौजूदा मामले में मनोज को यदि शिकायतकर्ता बनाया जाता है तो आगे चलकर किसी दबाव में उनके मुकर जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर होगा रजिस्ट्रार (विजिलेंस) या हाईकोर्ट का ही कोई अफसर शिकायतकर्ता बने।
टॉपर के पति के खिलाफ केसडीसीपी पंचकूला मनीर सिंह ने कोर्ट में कहा कि पेपर लीक की शिकायत रद करने की साजिश हुई। इसके लिए एएसआई प्रदीप राणा, एसआई बलवंत, हेड कॉन्स्टेबल मुरारी लाल रिजर्व कैटेगरी में टॉपर सुशीला के पति एसआई रामभगत पर केस दर्ज किया गया है।