हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस जीएस संधावालिया ने
हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले पर 20 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। रोहतक निवासी ओम प्रकाश वधवा अन्य उम्मीदवारों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती नियमों को ताक पर रख कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस में डिग्री धारक को पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए योग्य माना जा रहा है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री धारक भी दोनों पदों के लिए आवेदन के योग्य ठहराया गया है। याचिका में कहा गया कि दोनो सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यूजीसी भी नेट एग्जाम दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग लेता है। ऐसे में यह योग्यता मानक कैसे तय किए जा सकते हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग से मामले पर जवाब तलब किया है।
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साभार: भास्कर समाचार
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