Monday, July 10, 2017

लालू को 64 लाख में मिली थी 94 करोड़ रुपये की जमीन: जब्त होगी मॉल की जमीन

रेलवे का होटल लीज पर देकर बदले में जमीन लेने के आरोप में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सीबीआइ के एफआइआर के बाद इस मामले
में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांडिंग का केस दर्ज करने जा रहा है। मनी लांडिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत ईडी मॉल की जमीन के साथ-साथ होटल को भी जब्त कर सकता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, ईडी इस मामले में मनी लांडिंग का केस दर्ज करने का मन बना चुका है। वह सीबीआइ से एफआइआर की प्रति मांग चुका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनी लांडिंग का यह सटीक केस है। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी, बेटे के साथ-साथ चाणक्य होटल के मालिक विनय कोचर ने फायदा उठाया है। कोचर रांची और पुरी के आइआरसीटीसी के दो होटलों को लीज सस्ते में लेने में सफल रहे। वहीं इसके एवज में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद को 94 करोड़ की जमीन 64 लाख रुपये में मिल गई। इसी जमीन पर तेजस्वी यादव बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रहे थे।
आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के चाणक्य होटल के मालिकों के साथ मिलीभगत कर उन्हें रांची और पुरी के आइआरसीटीसी होटलों को सस्ते में लीज पर दे दिया था। इसके लिए टेंडर के तय नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसके एवज में लालू यादव के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता के परिवार की कंपनियों के नाम पर पटना के प्राइम इलाके में तीन एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दी गई। 2010 के बाद यह धीरे-धीरे लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की स्वामित्व वाली कंपनी के अधिकार में आ गई। लेकिन, सीबीआइ घोटाले की तह तक पहुंचने में कामयाब रही।
पहली बार मनी लांडिंग का शिकंजा: लालू यादव पहली बार मनी लांडिंग रोकथाम कानून का सामना करेंगे। चारा घोटाले की जांच के समय मनी लांडिंग का कानून था ही नहीं। उस समय सीबीआइ ने उनके खिलाफ सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत जांच किया था। मनी लांडिंग पर कानून 2002 में बना था। उसकी जांच के दायरे में भ्रष्टाचार से की गई काली कमाई को 2010 में लाया गया था।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पहले राजनेता थे, जिनके खिलाफ मनी लांडिंग रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई हुई थी।
इस आधार पर जब्त होगी जमीन: मनी लांडिंग रोकथाम कानून के अनुसार होटल को लीज पर देना और जमीन लेना दोनों ही अवैध कमाई का हिस्सा है। और ईडी को इन्हें जब्त करने का अधिकार है। प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जल्द ही इस मामले में मनी लांडिंग का केस दर्ज कर लिया जाएगा। शुरुआती सुबूत जुटाने के साथ ही दोनों होटलों और मॉल की जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार 
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