आर्थिक आधार पर पिछड़े होने व 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेकर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए सैकड़ों सिपाहियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन सिपाहियों को पिछले दिनों मधुबन पुलिस अकादमी में
ट्रेनिंग पर भेजा गया था। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। बता दें कि इसी वर्ष जून में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर 500 से अधिक सिपाही भर्ती हुए थे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस मामले में सचिन व अन्य ने पुलिस भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती दी थी। याची का तर्क था कि हाई कोर्ट की डिविजन बेंच मेडिकल में दाखिले में पहले ही आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक लगा चुकी है तो पुलिस भर्ती में यह क्यों दिया जा रहा हैं। पिछले साल 19 जुलाई 2015 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस के लिए 5000 पुरुष सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इस भर्ती का 23 जून 2017 को परिणाम घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने के अगले दिन सभी चयनित उम्मीदवारों को मधुबन पुलिस अकादमी में बुला कर सभी की मेडिकल जांच कर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। इससे पहले हरियाणा सरकार ने 27 सितंबर 2013 को जारी अधिसूचना के तहत इस भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया।
नई भर्ती में आरक्षण पर भी रोक लगा चुकी है अदालत: इससे पहले 4 जुलाई को हाई कोर्ट ने इस साल मई में निकाली गई हरियाणा पुलिस के लिए 4500 सिपाहियों की भर्ती में ईबीपी आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। 30 मई 2017 के विज्ञापन के माध्यम से 4500 कांस्टेबलों भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। इस भर्ती में हरियाणा सरकार ने सामान्य वर्ग के आवेदकों को आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया था।कुल 5000 पुरुष सिपाही की भर्ती में से मुख्य तौर पर 1650 पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। 1000 पद एससी, 800 बीसी-ए श्रेणी, 550 बीसी-बी श्रेणी, 500 सामाजिक तौर पर पिछड़े (एसबीसी ) श्रेणी और 500 पद आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए रखे गए थे।
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साभार: भास्कर समाचार
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