पालिकाओं में 15 फीसद छूट के साथ बकाया गृह कर अदा करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब 14 जुलाई तक यह राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके अलावा बगैर ब्याज के बकाया गृह कर जमा कराने के
लिए 31 अगस्त तक की छूट दी गई है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में बकाया गृह कर अदा करने के लिए विशेष योजना चलाई गई थी। फरवरी में शुरू की गई योजना के तहत 31 मई तक नागरिकों को 25 फीसद छूट के साथ अपना बकाया गृह कर जमा कराने का मौका दिया गया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बाद में 15 फीसद छूट के साथ 15 जून तक यह राशि अदा करने का अवसर दिया गया। इसके बावजूद काफी संख्या में लोग इस सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। मंत्री ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने अनुरोध किया था कि योजना को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
यदि इसका समय बढ़ाया जाए तो अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। इस अनुरोध पर प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भेजा गया जिस पर उन्होंने मुहर लगा दी है। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में बकाया गृह कर जमा कराने के लिए लोगों को प्रेरित करें।
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साभार: जागरण समाचार
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