Friday, July 7, 2017

सीबीएसई सारे सब्जेक्ट में रि-इवेल्यूएशन करे, 10 प्रश्नों की कैपिंग हटाए - दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की रि-इवेल्यूएशन स्कीम में छात्रों को बड़ी राहत दी है। साथ ही 28 जून को बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन की कैपिंग हटा दी है। बोर्ड की ओर से
नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिन छात्रों के 5 तक अंक बढ़े हैं, उनका रि-इवेल्यूएशन नहीं होगा। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सी हरि शंकर ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी के दो अंक भी बढ़े हैं तो बोर्ड को रि-इवेल्यूएशन करना होगा। इसके अलावा बोर्ड ने केवल 10 विषयों में रि-इवेल्यूएशन की व्यवस्था दी थी। कोर्ट ने अब सभी विषयों में बोर्ड को रि-इवेल्यूएशन करने को कहा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सीबीएसई मामलों पर छात्रों को न्याय दिलाने वाले विराग गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाकर छात्रों को राहत दी है। अब देखना है कि बोर्ड इसे कितने दिनों में लागू करता है। क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि जब सीबीएसई कॉपी जांचने की गलतियों में कोई सीमा निर्धारित नहीं करता, तो फिर अपनी गलती को सुधारने में कैसे सीमा निर्धारित कर सकता है। 
बड़ी बात यह है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए छात्रों को एक-एक नंबर पर फाइट करनी पड़ती है। बोर्ड ने 5 अंकों तक बदलाव पर छात्रों को रि-इवेल्यूएशन की सुविधा से वंचित किया था। दूसरी बात यह थी कि 10 सब्जेक्ट में ही रि-इवेल्यूएशन की कैपिंग दी थी। इसके अलावा रि-इवेल्यूएशन में छात्रों को अभी तक बोर्ड ने किसी सब्जेक्ट में 10 से ज्यादा जवाबों को चुनौती देने की कैप लगाई हुई थी। इन सभी कैपिंग को हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह निर्देश और राहत केवल याचिकाकर्ता छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि सभी छात्रों के लिए है।
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साभार: भास्कर समाचार 
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