Wednesday, December 16, 2015

अब दो लाख रुपये से अधिक की पेमेंट को जरूरी होगा पैन नम्बर

कालेधन पर शिकंजा कसते तथा आम लोगों को राहत देते हुए सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर पैन नवंबर अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। केंद्र के इस फैसले के बाद हालांकि उन लोगों को पैन नबंर देने की अनिवार्यता से राहत मिल जाएगी जो दो लाख रुपये से कम का लेन-देन करते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से
पढ़ रहे हैं। सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी की खरीद पर भी पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्री ने अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए लोक सभा में इसकी घोषणा की। फिलहाल कोई वस्तु या सेवा की खरीदने पर भुगतान के लिए पैन नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं था। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2015-16 में एक लाख रुपये से अधिक के लिए लेन-देन पर पैन नंबर अनिवार्य बनाने की घोषणा की थी। हालांकि इसके बाद अलग-अलग वर्गो से वित्त मंत्रलय के पास प्रतिनिधित्व जाने के बाद मंत्रलय ने इसे एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला किया है। आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट में 50 हजार रुपये से अधिक का बिल आने पर पैन नंबर देना होगा। फिलहाल यह सीमा 25 हजार रुपये थी। हालांकि डाकघर बचत बैंक में 50 हजार रुपये से अधिक जमा करने के लिए जरूरी पैन नंबर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह टेलीफोन या सेलफोन का कनेक्शन लेने के लिए पैन नंबर नहीं देना होगा। इसी तरह विदेश यात्र पर जाने वाले लोगों को राहत देते हुए 50 हजार रुपये तक की विदेशी मुद्रा और हवाई टिकिट खरीदने को पैन नंबर देने की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है। हालांकि यह राशि 50 हजार से अधिक होने पर पैन नंबर का ब्यौरा देना होगा। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.