Wednesday, October 24, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने को दी सशर्त मंजूरी, 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे ही चलेंगे

साभार: जागरण समाचार 
दीपावली पटाखों के बगैर सूनी-सूनी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तो के साथ देशभर में दीपावली पर दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत दे दी है। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखे
ही चलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली और एनसीआर में पटाखे चलाने के लिए निश्चित जगहें चिह्नित की जाएंगी और उन चिह्नित जगहों पर सामुदायिक रूप से पटाखे चलाए जाएंगे। जबकि अन्य राज्य भी सामुदायिक आतिशबाजी की संभावनाएं तलाशेंगे। सिर्फ लाइसेंसी दुकानदार ही पटाखे बेचेंगे। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी। 
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक मान्यता, पटाखों से जुड़े रोजगार और प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के बीच संतुलन बनाते हुए कड़ी शर्तो के साथ आतिशबाजी की इजाजत देने वाला यह आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर डाली है। कोर्ट ने साफ किया कि आदेश के अनुपालन के लिए थानाध्यक्ष निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे और आदेश की अवहेलना पाए जाने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई हो सकती है।