साभार: जागरण समाचार
मालेगांव विस्फोट कांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सात आरोपितों पर आतंकी साजिश और हत्या सहित कुछ और
अपराधों के आरोप तय कर दिए। अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।1सोमवार को बांबे हाई कोर्ट ने इसी मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद एनआइए की विशेष अदालत की अध्यक्षता कर रहे जज विनोद पाडलकर ने मंगलवार को सातों आरोपितों पर आरोप तय कर दिए। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिलकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी एवं समीर कुलकर्णी भी आरोपित हैं। महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव कस्बे की एक मस्जिद के बाहर मोटरसाइकिल में हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे।
जज ने पढ़कर सुनाए आरोप: मंगलवार को सभी आरोपितों की मौजूदगी में जज विनोद पाडलकर ने उन पर आरोप पढ़कर सुनाए। इसमें गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, आइपीसी की धाराओं के तहत साजिश रचने और हत्या करने के आरोप निर्धारित किए गए हैं।
एनआइए दे चुकी है क्लीनचिट: आरोप तय होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एनआइए हमें क्लीन चिट दे चुकी है। अब मेरे खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं। यह कांग्रेस की साजिश थी। हमें भरोसा है कि हम निदरेष साबित होंगे।