साभार: भास्कर समाचार
IAS की बेटी से छेड़छाड़ और किडनैपिंग की कोशिश के केस में आरोपी विकास बराला की जमानत अर्जी दूसरी बार जिला अदालत ने खारिज कर दी। निचली अदालत से जमानत मिलने पर विकास ने सेशंस कोर्ट में जमानत
के लिए अर्जी दायर की थी। विकास के वकील ने बेल एप्लीकेशन में लिखा था कि उसके खिलाफ थाने में बैठकर पूरी प्लानिंग के साथ शिकायत दी गई थी। लड़की के पिता ने खुद पुलिस के कम्प्यूटर ऑपरेटर की सीट पर बैठकर शिकायत टाइप की थी। इस पर सरकारी वकील ने लड़की की शिकायत की कॉपी कोर्ट में पेश कर दी जो हाथ से लिखी गई थी। सरकारी वकील ने कहा कि विकास को बचाने के लिए मनगढ़ंत और फिल्मी कहानी तैयार की गई है।
लॉ ग्रेजुएट था तो कानून क्यों तोड़ा: विकास के वकील की ओर से कहा गया था कि वह लॉ ग्रेजुएट है, हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रहेगा तो उसका करियर खराब हो जाएगा। सरकारी वकील ने कहा कि अगर वह लॉ ग्रेजुएट है तो उसे खुद कानून के प्रति सजग होना चाहिए था लेकिन उसने कानून तोड़ा।
भाजपा नेता ने तो लड़की के पिता से की थी डील की बात - सरकारी वकील: विकास की ओर से दायर की गई जमानत अर्जी में कहा गया था कि जिस रात ये घटना हुई तब थाने में लड़की, उसके पिता और दो वकील मौजूद थे जिन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये शिकायत दी थी। बचाव पक्ष की ओर से उस रात की सीडी देने की भी मांग की गई थी। इस पर सरकारी वकील ने विरोध जताया और कहा कि 12 दिनों बाद सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड नहीं रहता। सरकारी वकील ने कहा कि लड़की की विकास के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी जो उसे फंसाने की कोशिश की जाती। सरकारी वकील ने कहा कि विकास को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी और भाजपा नेता कृष्ण ढुल्ल ने तो लड़की के पिता के साथ डील की भी बात की थी। इसके लिए प्रॉसिक्यूशन की ओर से एक अखबार की कटिंग दी गई जिसमें लड़की के पिता ने ये आरोप लगाए थे। ये भी कहा गया कि इसी नेता ने विकास की जमानत के लिए श्योरिटी दी थी। सरकारी वकील ने कहा कि विकास ने सीरियस क्राइम किया है और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।