Friday, September 1, 2017

579 पटवारियों की भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक

साभार: भास्कर समाचार 
हरियाणा में चल रही 579 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक आधार पर आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई
16 जनवरी को होगी। सुनील कुमार अन्यों की तरफ से दाखिल याचिका में सरकार द्वारा जारी 10 जुलाई 2017 के विज्ञापन के माध्यम से 579 पटवारियों की भर्ती में आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण को चुनौती दी गई है। याची ने कहा कि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन का कोई पैरामीटर नहीं है। इसके पहले भी कई भर्तियों और प्रवेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। इस स्थिति में पटवारी भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।