Saturday, July 15, 2017

NEET परीक्षा रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का साफ़ इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-2017 की परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, 'ऐसा करने से मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए चुने गए छह लाख से अधिक युवा प्रभावित होंगे। नीट के नतीजों को बाधित
करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम इस तरह का कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते।' यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सीबीएसई की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि अंग्रेजी और हिंदी के अलावा पहली बार यह परीक्षा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में हुई थी। सवालों में कठिनाई का स्तर सभी भाषाओं के लिए एक जैसा ही था। बेंच ने सीबीएसई को तीन दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अब 31 जुलाई को आगे की सुनवाई होगी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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