आधारकार्ड (विशिष्ट पहचान पत्र) आपके जीवन का आधार बनता जा रहा है। एक जुलाई, 2017 से कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए 'आधार' देने को जरूरी बना दिया गया है। ऑनलाइन रिटर्न भरने से लेकर पासपोर्ट
बनवाने तक आपको 'आधार' नंबर देना होगा। हालांकि कई सरकारी योजनाओं का लाभ 30 सितंबर तक बिना 'आधार' के भी मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सरकार ने पैन नंबर को 'आधार' से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सीए हिमांशु कुमार के मुताबिक इससे सरकार-उपभोक्ता दोनों को फायदा है। पैन से दो मिनट में आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। वहीं, कई लोग हैं ऐसे जो दो-तीन पैन कार्ड रखते हैं और टैक्स चोरी के लिए इनके जरिये फर्जीवाड़ा करते हैं। इस पर रोक लगेगी।
टिकट के लिए: रेलवे का रियायती टिकट लेना हो तो भी आधार जरूरी रहेगा। इससे रियायत के हकदार को ही फायदा मिलेगा। गलत पहचान देकर कोई फर्जी तरीके से रियायत नहीं ले पाएगा।
पीएफ खाते के लिए: भविष्य निधि खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य करने से अब भविष्य निधि के सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पीएफ का भुगतान सही व्यक्ति को ही होगा। खाते से पैसा निकालना आसान होगा।
स्कॉलरशिप के लिए: सरकारी स्कूल-कॉलेज में भी 'आधार' से लिंक नहीं होने वाले छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। इससे स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाला नहीं हो सकेगा। योग्य छात्र इससे वंचित नहीं हो पाएंगे।
पासपोर्ट के लिए: पासपोर्ट बनवाने में 'आधार' को अनिवार्य करने से व्यक्ति की पहचान की सही जांच करने में आसानी होगी। बायोमैट्रिक्स जांच के होने से काम आसान हो जाएगा। फर्जी पासपोर्ट या एक ही व्यक्ति के दो पासपोर्ट बनाए जाने की संभावना खत्म होगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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