साभार: जागरण समाचार
चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर आने के मंसूबों पर पानी फिर गया है। वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने लालू की जमानत की गुहार
ठुकराते हुए कहा कि उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा हुई है और उन्होंने सिर्फ 24 महीने जेल काटी है जो कि उन्हें चार मामलों में हुई कुल सजा की तुलना में कुछ भी नहीं है। लालू ने बीमारी के आधार पर जमानत मांगी थी। जबकि सीबीआइ ने लालू की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह जमानत लेकर चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियां जारी रखना चाहते हैं।
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के अलग-अलग चार मामलों में जेल की सजा सुनाई गई है। सीबीआइ के मुताबिक अगर सभी मामलों में हुई कुल सजा को जोड़ा जाए तो लालू को करीब 27 साल की कैद हुई है और उन्होंने अभी तक सिर्फ 24 महीने की जेल काटी है। लालू का रिम्स में इलाज चल रहा है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने लालू के वकील कपिल सिब्बल की सारी दलीलें ठुकराते हुए कहा कि वह लालू को जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं। सिब्बल ने कोर्ट से पूछा क्यों नहीं दे सकते। लालू को जमानत दिये जाने में खतरा क्या है। क्या वे भाग जाएंगे। कोर्ट का जवाब था कि कोई खतरा नहीं है लेकिन आप दोषी करार हैं।