साभार: भास्कर समाचार
डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम जैसे गेटअप मामले में कीकू शारदा पर दर्ज एफआईआर कैंसिल की जाएगी। कीकू के साथ दूसरे कलाकारों के खिलाफ भी कोई केस नहीं बनता और उन्हें भी इन मामलों में राहत
मिलेगी। फतेहाबाद पुलिस की तरफ से डेढ़ साल पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यह आश्वासन दिया गया था लेकिन हालत जस की तस है। गुरुवार को एक बार फिर हरियाणा सरकार की तरफ से समय दिए जाने की मांग की गई। जस्टिस राकेश कुमार जैन ने इस पर कहा कि अब इस मामले में कुछ नहीं रहा लिहाजा इसका निपटारा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में केस दर्ज करने पर रोक लगाने के निर्देश दे रखे हैं। मार्च 2016 में फतेहाबाद पुलिस की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया कि कीकू के खिलाफ शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया गया था। कीकू को अपने बचाव का पूरा मौका दिया गया और चार गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच में पाया गया कि कीकू के खिलाफ केस नहीं बनता। ऐसे में केस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैथल पुलिस की तरफ से जवाब दायर कर कहा गया कि उन्होंने फतेहाबाद में ही कीकू से पूछताछ की थी और केस बनने के चलते कोई गिरफ्तारी नहीं की। कीकू शारदा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के तहत 31 दिसंबर 2015 को फतेहाबाद में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी उदय सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। कीकू शारदा पर आरोप है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मूवी एमएसजी-2' के एक सीन पर कॉमेडी एक्ट पेश किया था। उनके साथ कुल नौ लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज है। डेरा सच्चा सौदा समर्थकों का आरोप है कि एक चैनल पर 'जश्न-ए-आजादी' शो के कॉमेडी एक्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की फिल्म 'एमएसजी-टू' के एक सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। यह शो 27 दिसंबर 2015 को टेलिकास्ट किया गया था। इसमें गुरमीत राम रहीम जैसे गेटअप में टीवी आर्टिस्ट्स को शराब परोसते और लड़कियों के साथ अश्लील डांस करते दिखाया गया। याचिका में कीकू की तरफ से कहा गया कि कलाकार का काम हंसाना है। हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हाथ जोड़कर माफी मांग चुके हैं। ऐसे में मामले को बेवजह तूल दिया गया।