साभार: भास्कर समाचार
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की जमानत अर्जी पर सुनवाई वुमन स्पेशल कोर्ट में नहीं होगी। पुलिस की ओर से जिला अदालत में दायर की केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन को सेशंस जज बलबीर
सिंह की कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी केस को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जा सकता। विकास के वकील एडवोकेट सूर्य प्रकाश के मुताबिक पुलिस केस ट्रांसफर के संबंध में कोई ठोस वजह नहीं बता सकी। कोर्ट में पुलिस इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिखा सकी। एडवोकेट सूर्य प्रकाश ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे किसी भी कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन केस ट्रांसफर करने का कोई नियम-कानून तो हो। ये मजिस्ट्रियल ट्रायल है और बेल एप्लीकेशन रूटीन में जिस कोर्ट में पहुंची है, वहीं सुनवाई होनी चाहिए। पुलिस ने पिछले हफ्ते केस को महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए बनी स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी दायर की थी। पुलिस का कहना था कि ये क्राइम अगेंस्ट वुमन से जुड़ा है। इसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होनी चाहिए। इसके बाद सेशंस जज ने बेल एप्लीकेशन की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।