साभार: भास्कर समाचार
सुप्रीमकोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने वॉट्सएप और फेसबुक से पूछा है कि वह आपस में क्या-क्या डाटा शेयर करते हैं। इसमें से कौन-सा डाटा तीसरे पक्ष को देते हैं। साथ ही दोनों को चार हफ्ते में एफिडेविट दायर कर
यह भरोसा देने को कहा है कि ग्राहकों की निजी जानकारियां किसी तीसरे पक्ष से शेयर नहीं करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। बुधवार को वॉट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फेसबुक के साथ केवल ग्राहकों का मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, मोबाइल ऑपरेटर की जानकारी, मोबाइल फोन का टाइप और लास्ट सीन शेयर करता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह जानकारी एफिडेविट के जरिए मांगी। सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही वह तय करेगा कि डाटा सिक्योरिटी पर कानून बनाया जाए या नहीं। पिछली सुनवाई पर केंद्र ने कंपनियों द्वारा लोगों का निजी डाटा शेयर किए जाने का विरोध किया था। केंद्र ने कहा था कि यह जीने के अधिकार के खिलाफ है।