Sunday, September 10, 2017

बगैर स्पीड गवर्नर के चल रही स्कूल बसों को इंपाउंड किया जाए: हाई कोर्ट

साभार: जागरण समाचार 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है उन सभी स्कूली बसों को इंपाउंड किया जाए, जो बगैर स्पीड गवर्नर के चल रही हैं। शनिवार को जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस अजय
तिवारी की विशेष खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा के मानकों का पालन हर हाल में होना चाहिए। बता दें कि हाईकोर्ट पहले ही सुरक्षित स्कूल वाहन नीति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को निर्देश दे चुका है कि स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाए जाएं, जिससे वे एक तय सीमा से अधिक गति से न चल सकें। हाईकोर्ट ने इसके लिए चंडीगढ़ सहित पंजाब और हरियाणा के स्कूलों के लिए चलाई जा रही बसों की जांच के आदेश भी दिए थे। चंडीगढ़ ने हाईकोर्ट को बताया था कि समय समय पर स्कूली बसों की जांच की जाती है। लगभग सभी स्कूली बसें तय मानक पूरा कर रही हैं। कुछ में ही थोड़ी बहुत कमी है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सौंपी गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बताया गया था कि, कुछ स्कूली बसों में लगे हुए स्पीड गवर्नर डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे। इसपर हाई कोर्ट तल्ख हो गया। पूछा कि स्पीड गवर्नर को डिस्कनेक्ट कर देने को चंडीगढ़ प्रशासन मामूली कमी बता रहा है? महज चेतावनी दे छोड़ रहा है? इस पर महज चेतावनी नहीं दी जा सकती है। ऐसी बसों को इंपाउंड किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को भी निर्देश दिए कि वे अपने यहां चल रही स्कूली बसों में स्पीड गवर्नर का लगे होना सुनिश्चित करें।