साभार: भास्कर समाचार
राजद सुप्रीमो और चारा घोटाले के अभियुक्त लालू प्रसाद को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से मामला स्थानांतरित करने का उनका आग्रह ठुकरा दिया और याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले को स्थानांतरित करने के लिए दिया गया आधार तर्कपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में भी इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। गवाह से जाति पूछने के बाद उन्हें कोर्ट से बाहर कर दिया। डीजी रैंक के अधिकारी सुनील कुमार की पहले गवाही नहीं ली.
सीबीआई ने िकया था दलील का विरोध
लालूकी इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया था और कहा था कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं। लालू की यह पुरानी आदत है। पिछली बार भी सीबीआई जज पर उन्होंने ऐसा ही आरोप लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।