दो साल की कोशिशों के बाद मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल शुक्रवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। बिल मंजूर होने के बाद शराब पीकर, बिना सीट बेल्ट बांधे या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना अथवा बिना
हेलमेट पहने बाइक चलाना, रेड लाइट तोड़ना या नाबालिगों को गाड़ी देना बहुत महंगा पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पेश करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना पांच लाख सड़क हादसे हमारे देश में होते हैं। इनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। इसके लिए कम प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नियमों से लेकर यातायात नियम तक जिम्मेदार हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता में यातायात नियमों के प्रति सम्मान है और ही डर। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिलता है। अब लोग घर बैठे लर्निंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, पक्के लाइसेंस के लिए कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी। नेता, अभिनेता या पत्रकार चाहे कोई भी हो, सबको परीक्षा देकर ही लाइसेंस मिलेगा।
ओला उबर टैक्सी सेवा के ड्राइवरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को उनके हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। -शंकर प्रसाद दत्त (माकपा)
सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले नेक दिल लोगों को कानूनी झमेले में फंसने से बचाने के लिए विधेयक में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है जो सराहनीय कदम है। -किरणखेर (भाजपा)
विधेयक में प्रावधान होना चाहिए कि नशे में गाड़ी चलाने और गंभीर रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का वाहन जब्त कर नीलाम कर दिया जाए और उनका लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाए। पूरे देश में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर में एकरूपता लाई जाए। -तथागतसथपति (बीजद)
विधेयक में सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करने वाले को किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करने का प्रावधान एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे लोग दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएंगे। -उदयप्रताप सिंह (भाजपा)
विधेयक बड़ी बारीकी से बना है सभी मुद्दे समाहित हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस आदि सरलीकरण होगा। और अधिक ट्रॉमा सेंटर खोलने पर विचार हो। -अरविंदसावंत (शिवसेना)
नशे में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसे गैर इरादतन हत्या अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। -केसीवेणुगोपाल (कांग्रेस)
- किशोर को कार सौंपी तो कार का पंजीकरण रद्द होगा। यदि किशोर गाड़ी चलाते समय दुर्घटना करता है तो उसे गाड़ी सौंपने वाले पैरेंट्स को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या तीन साल तक जेल हो सकती है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की जगह 10 हजार रु. जुर्माना होगा।
- हेलमेट लगाने पर 2500, लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। तीन माह के लिए लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
- सीट बेल्ट लगाने पर 1000 रु. और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
- हिट एंड रन मामले में मौत पर मुआवजा 2 लाख रु. चोट लगने पर 50 हजार रु. मुआवजा देना होगा।
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साभार: भास्कर समाचार
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