Thursday, April 20, 2017

134A: मेरिट सूची से बाहर गरीब छात्रों को दूसरा मौका नहीं मिलेगा

शिक्षा नियमावली के नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिलों के लिए परीक्षा में 55 फीसद अंकों की अनिवार्यता खत्म होने की उम्मीद लगाए अभिभावकों को झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने साफ किया कि
मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं कराने वाले बच्चों को कोई रियायत नहीं मिलेगी और न ही कोई दूसरा मौका दिया जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। गरीब बच्चों को मनपसंद निजी स्कूलों में दाखिलों को लेकर अभिभावकों में शुरू से ही असमंजस की स्थिति रही। पहले तो आधे से अधिक स्कूलों ने निर्धारित दस फीसद सीटों को ऑनलाइन ही नहीं किया। शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद कई निजी स्कूल रास्ते पर आए तो मेरिट की शर्त को लेकर सवाल खड़े हो गए। सरकार ने दाखिलों के लिए परीक्षा में 55 फीसद अंकों की शर्त खत्म करने की बात भी कही, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। मेरिट की शर्त के कारण आधे से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिलों से वंचित रहना पड़ेगा।
दाखिले के लिए विगत रविवार को हुई प्रदेश भर में हुई परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। 19 जिलों के 34 हजार 223 बच्चों में से 13 हजार 336 छात्र ही निर्धारित अंक प्राप्त कर सके। इस तरह 61 फीसद छात्र दाखिले की दौड़ से बाहर हो गए। मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज कराने वाले बच्चों को बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउंसिलिंग के बाद स्कूल अलॉट कर दिए गए जिन्हें बृहस्पतिवार से दाखिला मिलना शुरू हो जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने इसकी पुष्टि की है।
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साभार: जागरण समाचार 
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