32 महीनों से अटकी चयनित जेबीटी की नियुक्ति से हाईकोर्ट का स्टे हटने के बाद शिक्षा निदेशालय अब फैसले की प्रति मिलने का इंतजार कर रहा है। निदेशालय का कहना है कि आदेश की प्रति मिलते ही नियुक्ति पत्र जारी
कर दिए जाएंगे। इसी को लेकर शुक्रवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी हुई। जिसमें नियुक्ति के चरणों पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग की ओर से पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जेबीटी की खाली पदों की लिस्ट दी थी। लेकिन तब स्टे की वजह से इस लिस्ट पर काम नहीं हुआ था। जिला कैडर आवंटन के बाद स्कूलों में पोस्टिंग भी मेरिट आधार पर की जाएगी। इसलिए शिक्षा विभाग आयोग को दोबारा से पत्र लिखेगा। आयोग संयुक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर जिलावार इन पदों की संख्या के आधार पर अलॉटमेंट करेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
अभी प्रदेश में जेबीटी के 14,743 पद खाली हैं। छह हजार पदों पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र जारी करने का हाईकोर्ट के डबल बेंच का फैसला 9,455 चयनित जेबीटी के मामले मेें हुआ है। ऐसे में अभी गेस्ट टीचरों की नौकरी पर खतरा नहीं है। वर्ष 2011 में 9,870 जेबीटी की भर्तियां निकली थी। वर्ष 2013 में एचटेट के आधार पर भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 12,731 चयनित जेबीटी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने संबंधी सभी याचिकाओं को 31 मार्च 2016 को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेशों के 42 दिन बीतने के बाद भी प्रदेश सरकार ने इन चयनित जेबीटी को नियुक्ति नहीं दी।
11 मई 2016 को हाईकोर्ट की डबल बेंच में फिर से रोक लगने से नियुक्तियां लटक गई। 20 अप्रैल को फैसले में बेंच ने साफ किया कि अभी सरकार सिर्फ 9455 की पहली चयनसूची में चयनित जेबीटी को हो नियुक्ति दे सकती है और 2013 में एचटेट पास करके चयनित हुए दूसरी सूची के चयनित जेबीटी को नियुक्ति दे। इस मामले पर बेंच आगामी 24 मई को सुनवाई करेगी। गेस्ट टीचरों का भविष्य अब दूसरी लिस्ट के फैसले पर टिका है।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.