Thursday, April 20, 2017

अब राष्ट्रपति तक कोई भी नहीं लगा सकेगा 'लाल नीली बत्ती'; केवल आपात सेवा वाहनों को छूट

माेदी कैबिनेट ने बुधवार को देश भर में लालबत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यह फैसला 1 मई से लागू होगा। यह रोक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी लागू होगी। आपात सेवा के वाहन
जैसे पुलिस, फायर बिग्रेड और एंबुलेंस को नीली बत्ती लगाने की छूट रहेगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया कि पीएम तक को लालबत्ती की इजाजत नहीं होगी। राज्य सरकारों पर भी यह लागू होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान को खत्म कर रही है जो केंद्र-राज्य के कुछ लोगों को लालबत्ती का हक देता है। जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। पीएमओ में यह मुद्दा डेढ़ साल से लंबित था। परिवहन मंत्रालय ने पीएमओ को यह भी सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति, पीएम, सीजेआई को लालबत्ती रखने का हक दिया जाए। पर पीएम ने किसी को भी रियायत देने का फैसला लिया। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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