Sunday, April 23, 2017

घर खरीदने के लिए अब पीएफ से निकाल सकेंगे 90% तक रकम, ईएमआई का भी विकल्प

अब ईपीएफओ के सदस्य घर खरीदने या नया घर बनाने के लिए अपने पीएफ डिपॉजिट से 90% तक की रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा वे अपने मासिक कॉन्ट्रिब्यूशन से होम लोन की ईएमआई भी चुका सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने ईपीएफ एक्ट‍1952 में संशोधन कर एक नया पैरा 68-बीडी जोड़ा है। जो 12 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ लागू भी हो गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। ईपीएफओ ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर इसकी सूचना अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की हाउसिंग स्कीम के तहत इस सुविधा का लाभ इसके करीब 4 करोड़ सदस्य उठा सकेंगे। 
  • क्या मैं हाउसिंग स्कीम का फायदा उठा सकता हूं? पीएफसे 90% तक रकम तभी निकाल पाएंगे जब कम से कम 3 साल से ईपीएफ में योगदान कर रहे हों। पीएफ खाते में ब्याज सहित अंशदान की रकम कम से कम 20,000 रुपए होना जरूरी है। 
  • स्कीमका फायदा मैं कितनी बार उठा सकता हूं? पीएफसदस्य के रूप में आप इस नई स्कीम का फायदा एक बार ही उठा सकेंगे। 
  • क्या मैं पीएफ खाते से होम लोन की ईएमआई चुका सकता हूं? सदस्यता खत्म होने पर क्या होगा? जी हां। बतौर ईपीएफओ अपने पीएफ खाते में जमा रकम से होम लोन की ईएमआई भी चुका सकेंगे। पीएफ सदस्यता खत्म होने या पीएफ खाते में ईएमआई अदा करने लायक राशि बचने पर सरकार आपकी ईएमआई चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। 
  • क्या मुझे इस स्कीम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोषित ब्याज सब्सिडी मिलेगी? पीएफ सदस्य हैं और सालाना आय प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तय सीमा से कम है, परिवार के किसी सदस्य के नाम एक भी मकान नहीं है तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत 2.20 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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