Saturday, April 22, 2017

हमने 'आधार' को स्वैच्छिक किया था, आपने अिनवार्य क्याें किया: सुप्रीम कोर्ट

पैनकार्ड और आयकर रिटर्न में आधार कार्ड अनिवार्य करने के केंद्र के कदम पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। कोर्ट केरल के पूर्व मंत्री विनय विश्वम की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस एके सीकरी
की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'जब कोर्ट कह चुका है कि आधार बनवाना स्वैच्छिक होगा और इसे सरकारी योजनाओं में अनिवार्य नहीं किया जा सकता तो इसे पैन कार्ड और आयकर रिटर्न में अनिवार्य क्यों किया गया?' यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। जवाब में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, 'ऐसा करना समय की मांग के लिहाज से सही है। जब लोग फर्जी पहचान पत्रों के जरिए मोबाइल सिम खरीद रहे थे। तब शीर्ष अदालत ने सरकार से इस पर लगाम लगाने को कहा था।' सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 26 अप्रैल को अंतिम सुनवाई करेगा।
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साभार: भास्कर समाचार 
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