Wednesday, April 26, 2017

कोयला घोटाले में पूर्व सीबीआइ निदेशक रंजीत पर कसा शिकंजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच एजेंसी का शिकंजा कस गया है। कोयला घोटाले के आरोपियों के साथ मिलीभगत कर जांच को प्रभावित करने के आरोप में सीबीआइ ने उनके
खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। जांच अधिकारियों के बताए बिना आरोपियों से मुलाकात करने और जांच को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके पहले सीबीआइ अपने एक और पूर्व निदेशक एपी सिंह के खिलाफ मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के साथ मिलकर जांच को प्रभावित करने के आरोप में एफआइआर दर्ज कर चुकी है।
दिसंबर 2012 से 2014 तक दो सालों के लिए सीबीआइ निदेशक रहे रंजीत सिन्हा पर पद पर रहने के दौरान ही कोयला घोटाले के आरोपियों से मुलाकात कर जांच को प्रभावित करने के आरोप लगे थे। उनके सरकारी आवास का विजिटर रजिस्टर भी सामने आ गया था, जिससे आरोपियों से मुलाकात की पुष्टि होती है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ के पूर्व अतिरिक्त निदेशक एमएल शर्मा को इस पर रिपोर्ट देने को कहा था। एमएल शर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट में जांच प्रभावित करने की आशंका की पुष्टि की थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में सीबीआइ को पूरे मामले की विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित कर जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के तहत एफआइआर दर्ज की गई है।
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साभार: जागरण समाचार 
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