साभार: जागरण समाचार
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ओर से सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा को लेकर जारी उत्तर विकल्पों के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार
को 27 जुलाई के नोटिस जारी कर दिए है।
याचिका में हिसार निवासी अंकित ने कहा कि परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही सही नहीं थे। इसलिए इन उत्तर विकल्पों को सही कर उसका परिणाम दोबारा घोषित किया जाए। एडवोकेट तीवर शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि परीक्षा में राज्य के कार्यकारी प्रमुख और बौद्ध काउंसिल की पहली बैठक के चेयरमैन के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प सही नहीं थे। उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग द्वारा हाल ही में अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई आंसर की में भी सही उत्तर दिए ही नहीं गए।जस्टिस रितु बाहरी ने याची की आपत्तियों पर एचएसएससी से जवाब तलब किया है।