साभार: भास्कर समाचार
एसवाईएल नहर पर हरियाणा पंजाब के बीच जारी विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते की मोहलत और दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष गुरुवार को अटॉर्नी जनरल
केके वेणुगोपाल ने बताया कि दोनों राज्यों का विवाद सुलझाने के लिए केंद्र मध्यस्थता कर रहा है। यह जल्द सुलझ जाएगा। हालांकि, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं। वहीं, हरियाणा ने कहा कि राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया फैसला लागू कराया जाना चाहिए। भले ही कोर्ट लागू कराए या केंद्र सरकार। इस पर बेंच ने 6 हफ्ते की और मोहलत दे दी। अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में हरियाणा के हक में फैसला दिया था।