साभार: भास्कर समाचार
सहारा समूह को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को सुब्रत रॉय की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए में से बाकी बचे 966.80 करोड़ रुपए सेबी-
सहारा के खाते में जमा कराने के लिए 11 नवंबर तक समय दिए जाने की मांग की थी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को एम्बी वैली की नीलामी निर्धारित समय (10 और 11 अक्टूबर) पर करने के लिए आगे बढ़ने काे कहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुब्रत ने दलील रखते हुए कहा था कि उन्होंने 533.20 करोड़ रुपए सेबी-सहारा के खाते में जमा करा दिए हैं। 1500 करोड़ रुपए में से बाकी बचे 966.80 करोड़ रुपए भी वह चेक से 11 नवंबर तक जमा कराना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा, "सहारा प्रमुख शीर्ष कोर्ट को कानून से खेलने की प्रयोगशाला समझें। अतिश्योक्तिपूर्ण दलीलें और बढ़-चढ़कर बोलें। अब तक आप पूरी राशि जमा करा पाने में विफल रहे हैं।' उल्लेखनीय है कि पुणे के निकट स्थित अपने प्रीमियम प्रोजेक्ट एम्बी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा समूह ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया था। एम्बी वैली का मूल्य 37,392 करोड़ रुपए आंका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को सहारा प्रमुख से 1,500 करोड़ रुपए सेबी-सहारा के खाते में 7 सितंबर तक जमा कराने को कहा था।