Thursday, June 1, 2017

तीस हजारी कोर्ट में जज के रोकने पर भी नहीं रुकी स्टेनोग्राफर, जज ने लिखित ऑर्डर जारी कर कार्यवाही को कहा

क्या कभी आपने सुना है कि कोर्ट के कर्मचारी की वजह से मुकदमे की कार्यवाही रोक दी जाए? दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक हफ्ते पहले ऐसा ही हुआ। यहां भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट रूम में
महिला स्टेनोग्राफर कोलकाता से लाइव सीबीआई के गवाह के बयान रिकॉर्ड कर रही थी। इसी दौरान अचानक स्टेनोग्राफर ने कोर्ट को बताया कि उसके घर जाने का समय हो गया है, टैक्सी बाहर उसका इंतजार कर रही है और फिर वह कोर्ट रूम से बाहर चली गई। इस वजह से कोर्ट की कार्यवाही 5 से 10 मिनट तक बाधित हुई। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। महिला के इस रवैये पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उसने पद का अपमान और अथॉरिटी को नीचा दिखाया है। जज ने इस संबंध में एक लिखित आॅर्डर भी जारी किया है। इसमें घटना को बहुत ही अफसोसजनक बताते हुए कहा है कि महिला कर्मचारी ने कोर्ट की प्रक्रिया को हाईजैक किया। वो भी तब जब कई वकीलों की मौजूदगी में सुनवाई चल रही थी। उसने लोगों के सामने बहुत ही खराब तरीके का व्यवहार भी किया। इस वजह से वकीलों को कोर्ट में इंतजार करना पड़ा, जब तक कि अगला स्टेनोग्राफर नहीं गया। दरअसल, महिला स्टेनोग्राफर ने शाम 4.25 बजते ही कोर्ट की कार्यवाही को लिखना बंद कर दिया। वह जज से यह कहकर जाने लगी कि उसकी कैब बाहर इंतजार कर रही है। जज ने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर बोली, जब तक वह अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए जाएगी, तब तक 5 बजे जाएंगे। जज ने उसे चेतावनी दी कि वह कार्यवाही के बीच में कोर्ट से बाहर नहीं जा सकती है। दूसरे स्टेनोग्राफर के पैर में फ्रैक्चर है। इस वजह से उसे कोर्ट में नहीं बुलाया गया। इसके बावजूद स्टेनोग्राफर ने कहा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। इसके बाद महिला ने प्रिसीइडिंग अफसर से कहा कि वह प्रशासन विभाग से दूसरा स्टेनोग्रफर बुलवा लें। जज ने जब दोबारा महिला को रोकने की कोशिश की तो वह कोर्ट रूम में ही गवाहों और वकीलों के सामने उनसे बहस करने लगी। बोली, 'उसके दाएं हाथ में दर्द हो रहा है।' कोर्ट की कार्यवाही दोबारा तब शुरू हुई, जब दूसरी स्टेनोग्राफर कोर्ट पहुंची। जज ने महिला स्टेनोग्राफर की शिकायत को जिला और सत्र न्यायालय भेज दिया है। उसके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करने को भी कहा है।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.