Saturday, February 20, 2016

जाट आंदोलन के खिलाफ याचिका दायर, 23 फ़रवरी तक सरकार को देना है जवाब

जाटआरक्षण को लेकर हो रहे आंदोलन के खिलाफ शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। आंदोलन के चलते जनसाधारण को हो रही परेशानियों के चलते कोर्ट से आज ही सुनवाई की मांग की गई, जिसे जस्टिस एसके मित्तल जस्टिस डॉ. शेखर धवन की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने प्राथमिक सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब तलब किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने मामले पर 23 फरवरी के लिए सुनवाई तय करते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। भिवानी निवासी मुरारी लाल गुप्ता की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि असामाजिक तत्वों ने 12 फरवरी से हरियाणा में रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम कर रखा है। खास तौर पर रोहतक, भिवानी, जींद, सोनीपत, हिसार, झज्जर और फतेहाबाद जिलों में सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यही नहीं आंदोलनकारी हरियाणा की सीमा से लगते राज्यों उत्तरप्रदेश और दिल्ली के रेलवे ट्रैक भी 21 जनवरी से बंद करने की धमकी दे रहे हैं। राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासनिक अमला इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क रेलवे ट्रैक को जाम करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के निर्देश देते हुए तत्काल सड़क और रेलवे ट्रैक को खुलवाया जाए। 
इसके अलावा पब्लिक प्रापर्टी को हुए नुकसान की भी भरपाई कराए जाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में वर्ष 2010 से 2012 के बीच भी इसी तरह के मामलों में दर्ज 75 एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसे में पुलिस को इन सभी मामलों में तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। 
प्रदेश में जाट समुदाय को आरक्षण देने के नोटिफिकेशन को भी मुरारी लाल गुप्ता ने ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची पक्ष की ओर से सरकार द्वारा जारी विज्ञापन को कोर्ट में रखते हुए कहा गया कि इन विज्ञापनों में पहली नोटिफिकेशन के मुताबिक जाट, बिश्नोई, जटसिख, रोड और त्यागी जाति को आरक्षण दिया गया है। दूसरी नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और तीसरी नोटिफिकेशन के अनुसार जाट से मुसलमान बनने वालों को आरक्षण का लाभ दिया गया। इन आरक्षण प्रावधानों के चलते आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो गया जो नियमों के खिलाफ है। साथ ही जिस केसी गुप्ता की रिपोर्ट को आधार बनाकर दिया गया आरक्षण खारिज किया जा चुका था। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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