हरियाणा के पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सख्ती शुरू कर दी है। नामांकन पत्रों के साथ लगने वाले दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग ने जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग के अधिकारी तय करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ आयोग ने मतदान के दिन दो से अधिक वाहनों के उपयोग
पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाहन चलाने के लिए उम्मीदवारों को आयोग से परमिट की अनुमति लेनी होगी।- सख्त हुआ राज्य चुनाव आयोग, जारी की हिदायतें
- शिक्षा विभाग के दो अधिकारी हर जिले में करेंगे प्रमाणपत्रों की जांच
प्रदेश में 10, 17 व 24 जनवरी को मतदान होना है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा व सभी जिला उपायुक्तों को लिखे एक परिपत्र में कहा है कि तीनों चरणों के लिए नामांकन पत्र भरने की निर्धारित तिथियों के दौरान सभी जिला शिक्षा अधिकारी कम से कम दो सक्षम अधिकारियों को जिला प्रशासन के सहयोग के लिए नियुक्त करें। यह अधिकारी नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों को सत्यापित करेंगे।
उन्हें जिला आयुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत को नियुक्त किए गए अधिकारियों के नाम, पद व मोबाइल नंबर की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। चुनाव आयुक्त ने उम्मीदवारों द्वारा पैसों के दुरुपयोग को रोकने एवं खर्च पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक जिले में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को चुनाव खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजीव शर्मा ने बताया अंबाला के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (सेल टैक्स) रणधीर सिंह को अंबाला जिले का चुनाव खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
काकुल सहरावत को भिवानी, दीपिका चौधरी फरीदाबाद, सुनील कुमार फतेहाबाद, वंदना चौधरी गुड़गांव, धमवीर दहिया हिसार, राजा राम नैन झज्जर, अशोक यादव जींद, पवन कुमार कैथल, राजकुमार करनाल, डीएस माथुर कुरुक्षेत्र, गीतांजलि मोर मेवात, एस एम यादव नारनौल, रवींद्र सिंह पलवल, आर के चौधरी पंचकूला, वी के बेनीवाल पानीपत, हरीश दहिया रेवाडी, कृष्ण कुमार रोहतक, इंद्र सिंह गोदारा सिरसा, विजय यादव सोनीपत तथा राजीव चौधरी को यमुनानगर जिले का चुनाव खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च पर्यवेक्षक नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि से चुनाव संपन्न होने तक उम्मीदवारों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले खचरे पर नजर रखेंगे।
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साभार: जागरण समाचार
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