Sunday, December 6, 2015

आरक्षण से पदोन्नति प्राप्त एससी कर्मियों की डिमोशन पर रोक जारी

हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण की नीति का फायदा ले चुके कर्मचारियों को राहत जारी रखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावित कर्मचारियों को डिमोट करने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा है। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव भल्ला व जस्टिस रेखा
मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से भी कहा कि वो इन कर्मचारियों को डिमोट करने की अपनी अवमानना याचिका को अभी आगे न बढ़ाए जब तक डिविजन बैंच में यह मामला विचाराधीन है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शनिवार को मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट में प्रभावित एससी वर्ग के कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि उन्हें रिवर्ट किए जाने के आदेश सरासर गलत है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। याची पक्ष की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुरूप इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और ऐसे में इन्हें रिवर्ट किया ही जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुछ याचिकाएं इसी प्रकार की हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ऐसे में उनपर आने वाले फैसले को देखकर इस याचिका पर आदेश जारी करना आसान हो जाएगा। हाईकोर्ट ने इस पर प्रभावित पक्ष अंतरिम राहत देते हुए याची पक्ष से कहा कि अगली सुनवाई तक वे इन कर्मचारियों और हरियाणा सरकार के खिलाफ चल रही अवमानना याचिका को आगे न बढ़ाएं ताकि याचिका पर सही प्रकार से सुनवाई हो सके। याची पक्ष ने हाईकोर्ट को इसके लिए आश्वस्त किया जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की 19 दिसम्बर तक सुनवाई टाल दी। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट की एकल बैंच ने 27 मई को सरकारी नौकरी में एससी. वर्ग को प्रमोशन के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति पर रोक का आदेश जारी किया था। 
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साभारजागरण समाचार 
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