हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सकता है। बुधवार को न्यायालय से इसके संकेत मिले हैं। कोर्ट के इस निर्णय पर प्रदेश की जनता के साथ सरकार की भी नजर टिकी हुई है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। गौर हो कि सरपंचों का कार्यकाल 25 जुलाई- 15 को खत्म हो चुका है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले 11 अगस्त को हरियाणा सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन किया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 4 शर्तें लगाई थीं। लेकिन एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दे दी गई थी। जिस पर कोर्ट में लगातार सुनवाई करने के बाद 28 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी। तब से फैसले का इंतजार है।
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साभार: भास्कर समाचार
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