Thursday, October 11, 2018

आम्रपाली पर कसा शिकंजा, नौ संपत्तियां सील करने का आदेश

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साभार: जागरण समाचार 
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की उन नौ संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है जहां समूह की 46 कंपनियों के दस्तावेज रखे हैं। कोर्ट ने संपत्तियां सील करके चाबी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को देने का आदेश
दिया है। जो संपत्तियां सील की जाएंगी उनमें से पांच संपत्तियां नोएडा, दो ग्रेटर नोएडा और दो बिहार के बक्सर और राजगीर में स्थित हैं। कोर्ट ने आदेश पर अमल करके गुरुवार तक सूचित करने को कहा है। मामले पर उसी दिन फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए समूह की 46 कंपनियों के सारे दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराने पर गत मंगलवार को कंपनी के तीन निदेशकों अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये तीनों निदेशक कंपनी से सारे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते, तब तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। बुधवार को तीनों निदेशकों की ओर से अर्जी दाखिल कर कोर्ट से आदेश स्पष्ट करने की गुहार लगाई गई। साथ ही कहा गया था कि कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में रखने को कहा है, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने के लॉकअप में बंद कर रखा है। पुलिस को आदेश दिया जाए कि वह उन्हें लॉकअप के बजाय थाने में रखे। इसके अलावा तीनों निदेशकों की ओर से सभी दस्तावेज सौंपने की बात करते हुए नौ संपत्तियों की सूची कोर्ट को सौंपी गई। कहा गया कि इन्हीं जगहों पर कंपनी के सारे दस्तावेज रखे हैं। इन संपत्तियों से दस्तावेज लेकर इन्हें सील कर दिया जाए। चूंकि, पुलिस को नहीं मालूम कि कौन सा दस्तावेज चाहिए, ऐसे में दस्तावेज पुलिस को सौंपने के आदेश पर अमल करने से वे अनिश्चित काल तक हिरासत में रहेंगे। 
न्यायमूर्ति यूयू ललित डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने निदेशकों के वकील की तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करते हुए बताई गई सभी नौ संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा एसपी को निर्देश दिया है कि वे तीनों निदेशकों को ले जाकर और उनकी मौजूदगी में सातों परिसर सील करें। इसके अलावा बिहार के संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी बक्सर और राजगीर स्थित आम्रपाली के परिसर सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सील किये गए परिसर में सिर्फ फारेंसिक आडिटर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को जाने की इजाजत होगी।
  • इन परिसरों में रखे हैं आम्रपाली समूह की 46 कंपनियों के दस्तावेज: हम इन नौ जगहों को सील करने का आदेश यह मानते हुए दे रहे हैं कि आम्रपाली समूह की सभी कंपनियों के दस्तावेज इन्हीं जगहों पर रखे हुए हैं। इसके अलावा एक भी दस्तावेज कहीं और नहीं रखा है। तीनों निदेशक गुरुवार तक अंडरटेकिंग दाखिल कर बताएंगे कि सभी 46 कंपनियों के 2007 से लेकर 2018 तक के दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। - सुप्रीम कोर्ट