साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा सरकार ने अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों (नागरिक), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और सभी विश्वविद्यालयों को सरकारी टिप्पणियां और पत्राचार हिंदी में करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा कि अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जाए, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों से संबंधित हों।